लॉकडाउन -2. सख्त गाइडलाइन जारी
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मुंह ढँकना जरूरी, थूकने पर भी अब जुर्माना, जानिए किसे मिली छूट
(हिन्दी व अंग्रेजी में)
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के कल के सम्बोधन के बाद पूरे देश में लाकडाउन 3 मई तक बढ़ा दी गई है और अब 20 मई तक सख्ती ज्यादा होगी उसके बाद राज्यों का मूल्याकंन होगा तद्नुसार ही सशर्त छूट देने पर विचार किया जा सकेगा।
कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच किन्हें छूट मिलेगी, किन्हें नहीं इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। इसमें बताया गया है कि :-
फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी।
राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे।
सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी।
इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा।
हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद।
एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक।
मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी।
टैक्सी सर्विस बंद।
सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद।
सिनेमा हॉल बंद।
सभी धार्मिक स्थल बंद।
सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक।
इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
इमर्जेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा। दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा।
इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगेगा।
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे।
पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी।
बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे।
पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेगी।
20 मई के बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जा सकती है। इन छूट पर ये गाइडलाइंस आज जारी हुई हैं।
In English
The government has released the guide lines of Lock Down 2.0…
applicable after 20 April and compulsory to follow till 3 May:-
The 2.0 lock down guide lines will be implemented after April 20 and must be followed until May 3.
1 Rail and air services will be closed on all types of traffic till 3 May
2 It is mandatory to cover face in government office and factory by 3 May
3 schools, colleges and institutions will all be closed till 3 May
4 Places of worship: Madir, Masjid, Garudwara and Church house will all be closed
5 Fines on spitting and not following lock down
6 All citizens are required to cover the face with a mask, skull or a mask made from home.
7 cinema houses and shopping malls will all be closed till 3 May
Ban on 8 political and religious meetings till 3 May
Concession will be given to farmers on Ravi crops
Industry running in 10 GAO will also get exemption
11 Workers will be given work under MNREGA
Tourism will be done to provide work to 12 Dehari laborers.
13 Concessions on the movement of vegetables and fruits
14 IT sector will work with 50% employees.
MHAOrderDated1042020alongwith5thAddendumgivingexemptiontoFishingMarineandAquacultureIndustry (1)