जाने कि आपके इलाके में क्या क्या मिलेगा यदि आप हैं  रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में तो क्या  मिलेगी छूट और क्या नहीं  – Polkhol

जाने कि आपके इलाके में क्या क्या मिलेगा यदि आप हैं  रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में तो क्या  मिलेगी छूट और क्या नहीं 

जाने कि आपके इलाके में क्या क्या मिलेगा यदि आप हैं  रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में तो क्या  मिलेगी छूट और क्या नहीं 

ग्रीन, ऑरेंज जोन में क्या चलेगा और क्या बंद रहेगा?

1. ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी।
2.गृह मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, रेल मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन बंद रहेगा।
3. कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी।
4. शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।
5. स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है।
6.सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा।

7. रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी।

रेड जोन प्रतिबंध

 

– साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
– कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी।
– नाई की दुकानें अभी बंद रहेंगी।

छूट

– ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे।
– शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी
– इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है।
– रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है।

आरेंज जोन

रेड जोन की भी सभी छूट जारी रहेंगी जैसे—
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे।
– शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी
– इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है।
– रेड जोन की तरह ही घोषित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है।

इसके अतिरिक्त ओरेंज जोन में —
– टेक्सी और कैब को भी संचालन की अनुमति होगी लेकिन, इसमें ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए।

छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल को जिले के बाहर आने-जाने की अनुमति होगी।

चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। वहीं, बाइक पर पीछे एक सवारी के बैैठने की अनुमति होगी।

ग्रीन जोन

पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं और एक्टिविटी को छोड़कर अन्य सभी एक्टिविटी को अनुमति दी गई है।

ग्रीन जोन में 50 फीसदी लोगों के साथ बसें चल सकती हैं और डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी।

ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकान खोलने की अनुमति

लेकिन एक दूसरे से दो गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।

*रेड जोन में फाइनेंसियल सेक्टर भी खुले रहेंगे।*

इनमें बैंक, गैर बैंकिंग इकाईंया, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं।

आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सेनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलिकम्यूनिकेशन और इंटरनेट कोरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी।

रेड जोन में अधिकतर कॉमर्शियल और प्राइवेट स्टेब्लिसमेंट को छूट दी गई है।

इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और डॉटा और कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो स्वयं बिजनेस चलाते हैं उन्हें छूट दी गई है।

देश में 319 जिले ग्रीन जोन, जबकि 130 जिले रेड जोन में
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है।

देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है।

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