इलाहवाद हाई कोर्ट का मस्जिदों पर लगे अजान के बारे में आया महत्वपूर्ण फैसला
नहीं लगेंगे लाउडस्पीकर, ध्वनि प्रदूषण का भी है सवाल
इलाहबाद / देहरादून। एक पीआईएल पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायलय, इलाहबाद ने कल 27 पेज का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। फैसला सुनाने वाली संयुक्त न्यायमूर्ति की पीठ में जस्टिस शशीकान्त गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार ने यह फैसला सुनाया। वैसे तो यह पूरा फैसला महत्वपूर्ण है फिर भी इसके पेज 25 -27 पर पैरा -40 के अनुसार पिटीशनर अफजल अन्सारी आदि वनाम उत्तर प्रदेश, याचिका का निस्तारण करते हुये उक्त फैसला आया है जिसमें कोविड -19 सहित ध्वनि प्रदूषण तक के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त मुख्य सचिव तत्काल इसे सभी जनपदों में भेजकर अनुपालन सुनिश्चित करें।

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