लाकडाउन-4 अब 31 मई तक!
राज्य सरकार पर टिकी जनता की निगाहें!
अब और सख्ती से कराया जायेगा अनुपालन। अन्यथा जिलाधिकारी को हो सकेगी एक साल तक की सजा।
रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा।
राज्य सरकारों को परिस्थितिवश ज्यादा पाॅवर। किन्तु केन्द्र से लेनी होगी अनुमति पहले।
दुकानों के खुलने का समय बढ़ सकता है।
कन्टेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं : यथावत।
सरकारी दफ्तरों, पुलिस की कैन्टीन शर्तों के साथ खुलेंगी।
राज्य सरकारें अपने निर्णय से जारी करेगी गाईडलाईन!
शक्ति से पालन कराने के लिए अधिकारियों व जिलामजिस्ट्रेट को कडे़ आदेश।
राज्य सरकार के निर्णयानुसार सभी तरह की दुकानें खोल सकेंगी।

शादी समारोह के लिए 50 लोगों की मिल सकती है अनुमति।
शवयात्रा में 20 की होगी अनुमति।
क्या क्या खुला :-
बिना दर्शक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स स्टेडियम, केन्द्र सरकार के आफिस,
लाकडाउन 3 की तरह ही अधिकांश रहेगा।
मेडिकल स्टाफ, मेडिकल सेवायें एक दूसरे राज्य बिना रोक टोक जा सकेंगे।
कारगो को आने जाने दिया जायेगा।
एक राज्य से दूसरे राज्य के लोग सहमति पर आ-जा सकेंगे।
पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट चल सकते हैं।
क्या क्या रहेगा बंद :-
मैट्रो, रेल, हवाई यात्रा, स्कूल, कालेज, धार्मिक स्थल, मल्टीप्लेक्स, शापिंग माल, होटल-रेस्तरां, जिम, सिनेमा हाल, राजनीतिक आयोजन,
नहीं खुलेंगी।
नाई, सैलून रहेंगे बंद ( राज्य सरकार के निर्णयानुसार)
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