डीएम दून ने जारी किये आदेश, 31 तक रहेंगे प्रभावी
देहरादून ओरेन्ज जोन में!
जारी हुयी देहरादून के लिए लाकडाउन-4 की गाईड लाईन
दुकानें अब निरन्तर शाम 4बजे तक खुलेंगी, रविवार बंद
आवश्यक सेवाओं की दुकानें रविवार को भी खुलेंगी।
शाम 4 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन बंद (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)
निजी चौपहिया वाहन आड- ईवन नम्बर से तिथी अनुसार ही चलेंगी?
राज्य सरकार के कार्यालय भी 4 बजे तक खुल सकेंगे।
क्या क्या खुलेगा :-
नाई, सैलून, स्पा एवं पार्लर शर्तों के साथ खुल सकेंगे।
वैवाहिक समारोह व शव यात्रा केन्द्र के निर्देशानुसार ही प्रशासन से अनुमति के साथ।

इन्टर स्टेट व इन्टरा स्टेट परिवहन सेवा शर्तों के साथ चल सकेगी।
क्या क्या रहेंगे बंद :-
रेस्टोरेंट बंद किन्तु होम डिलीवरी कर सकेंगे।
सिनेमाहाल, क्लब, जिम बंद।
शैक्षणिक सस्ंथान बंद।
होटल, क्लव बंद।
धार्मिक स्थल बंद।
राजनैतिक समारोह बंद।
मनोरंजन पार्क, जिम आदि बंद।
पान, गुटका तम्बाकू बंद।
सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान बंद।
तहसील, कलक्ट्रेट, न्यायलय, कोषागार बंद।
माल, स्वीमिंग पूल बंद।
पूरे आदेश विस्तार से पढे़ :-