कोविड 19 के चलते मोर्हरम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस का प्रतिबन्धित : डीएम
अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय ने की जनसुनवाई
देहरादून दिनांक 27 अगस्त 2020 (जि.सू.का)। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा तालाबन्दी (लाॅकडाउन) की क्रमवार समाप्ति कर नवीन मानक प्रचालन विधि (एस.ओ.पी) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्वालुओं को एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन के अनुसार समस्त धार्मिक गतिविधियों में जनमानस का एकत्रित होना प्रतिबन्धित है। उक्त गाइड लाईन के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में 30 अगस्त 2020 को मोर्हरम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस का प्रतिबन्धित किया गया है। आदेश के उल्लंघन की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व उत्तराखण्ड महामारी अधिनियम, विनियमन, 2020 महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उक्त अवसर पर जनपद क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई हैं, जिनमें सम्पूर्ण ऋषिकेश क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, सम्पूर्ण मसूरी क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी मसूरी, सम्पूर्ण विकासनगर क्षेत्र (विशेषकर थाना सहसपुर) हेतु उप जिलाधिकारी विकासनगर, सम्पूर्ण चकराता/त्यूनी क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी चकराता/त्यूनी, सम्पूर्ण डोईवाला क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी डोईवाला, सम्पूर्ण सदर क्षेत्र (विशेषकर थाना रायपुर क्षेत्र) हेतु उप जिलाधिकारी सदर, सम्पूर्ण देहरादून क्षेत्र (विशेषकर थाना पटेलनगर क्षेत्र) नगर मजिस्ट्रेट देहरादून, सम्पूर्ण कालसी क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी कालसी को तैनात किया गया है।
जिलाधिकारी ने तैनात किये गये सभी मजिस्टेªटों को अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में मोहर्रम त्यौहार को शान्तिपूर्वक ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने तथा इस अवसर पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति नियमित व उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था बनाये रखने एवं अद्यतन स्थिति से अपर जिला मजिस्टेªट प्रशासन े तथा जिलाधिकारी को अवगत कराने के निर्देश दिये ।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय ने की जनसुनवाई
जिला कार्यालय में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुल 13 फरियादियों द्वारा अपनी शिकायतें /समस्याएं प्रमुखता से उठाई गई। जिनमें मुख्यरूप से वाहन संचालन , मजदूरी भुगतान, शस्त्र लाईसेंस, गौशाला प्रबन्धन, अवैध प्लाटिंग पर रोक, गिरासू भवन को ध्वस्त किये जाने, पति द्वारा बेदखली के अलावा भूमाफियाओं द्वारा भूमि खुर्दबुर्द किये जाने सम्बन्धी शिकायत प्रस्तुत की गई।
जनसुनवाई के दौरान बस ड्राईवर/कण्डक्टर संगठन द्वारा वाहन संचालन में आ रही परेशानी का मामला उठाया, इस पर अपर जिलाधिकारी ने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा सी.ओ यातायात को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। डीएल रोड निवासी राकेश गौतम द्वारा जी.एस.के. फर्म से मजदूरी का भुगतान दिलाये जाने का मामला उठाया, जिस पर अपर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित फर्म स्वामी से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित को देय दैनिक मजदूरी उपलब्ध कराये जाने को कहा। डोईवाला के तेजेन्द्र सिंह एवं भूतपूर्व सैनिक अनूप कुमार गुरूंग ने शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की मांग की जिस पर अपर जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। विकासनगर के प्रवीण शर्मा द्वारा गौशाला में पशुओं के प्रबन्धन का मामला प्रस्तुत किया, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। इसी प्रकार किमसारी गावं निवासी रंजीत सिंह ने गांव में हो रहे अवैध प्लाटिंग रोके जाने का मामला उठाया जिस पर अपर जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी सदर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मोतीबाजार निवासी नमीत सहाय द्वारा जीर्णशीर्ण हुए गिरासू भवन का मामला उठाया , इस पर अपर जिलाधिकारी ने नगर निगम द्वारा किये गये आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। लाडपुर की सरिता रावत ने पति द्वारा बेदखली करने की शिकायत की इस पर अपर जिलाधिकारी ने महिला हेल्पलाईन एवं वकील के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। जे.के सिंह ने भू-माफिया द्वारा पुलिया क्षतिग्रस्त करने का मामला उठाया जिस पर अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।