ई-लोक अदालत 12 सितम्बर 2020 द्वतीय शनिवार को
इतिहास में पहली बार नये नेशनल आय के मानकों पर MACTके मामलों का निस्तारण : जज नेहा कुशवाहा
👉फौजदारी के शमनीय (कम्पाउण्डेबिल) मामले!
🔸वैवाहिक और कुटुम्ब मामले!
🔹मोटर दुर्घटना क्लेम सम्बंधी!
🔸बैंक एवं ऋण वसूली!
🔹प्री लिटीगेशन मामले होंगे निस्तारित!
🔹🔸4 सितम्बर तक पक्षकार स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आनलाईन कर सकते हैं आवेदन!
🔸🔹विकासनगर, चकराता, ऋषिकेश और डोईवाला अदालतों में भी होगे निपटारे!
देहरादून। शमनीय वादों का निपटारा पक्षकारों की सहमति के आधार पर बिना न्यायलय आये इस कोविड -19 के चलते प्रथम ई-लोक अदालत में 12 सितम्बर 2020 द्वतीय शनिवार को आनलाईन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बडी़ आसानी से निपटाया जा सकता है।
उक्त बक्तब्य आज जिला न्यायलय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव एवं सिविल जज, सीनियर डिवीजन नेहा कुशवाह ने दिए।
उन्होंने यह वादकारियों और अधिवक्ताओं से यह भी अपील की है कि इस ई-लोक अदालत में अधिक से अनधिक विचाराधीन शमनीय वादों जिनमें मोटर दुर्घटना क्लेम मामले, 138 एन आई एक्ट, परिवार वाद, बैंक लोन एवं प्रीलिटिगेशन के मामलों को 4 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं जिन पल सूनवाई 12 सितम्बर को हो जायेगी। मैडम कुशवाहा ने आशा व्यक्त की है कि लगभग डेढ़ हजार वादों के निस्तारण की है सम्भावना!
इस ई-लोक अदालत में वादों के निपटारे हेतु टोल फ्री नम्बर 1800 1804 000 या 0135 2520873 अथवा e mail: dlsa-deh-uk@nic.in पर कर सकते हैं सम्पर्क!
इतिहास में पहली वार MACT मामलों में होगा नये राष्ट्रीय आय के मानकों के अनुसार दुर्घटना प्रतिकर मामलों का निपटारा!
ये हैं नये मानकों की लिस्ट :-