अब रु. 679 से ज्यादा नही ले सकेंगें कोरोना वायरस के रैपिड एंटीजन टैस्टिंग में निजी प्रयोगशालायें : डीएम सविन बंसल – Polkhol

अब रु. 679 से ज्यादा नही ले सकेंगें कोरोना वायरस के रैपिड एंटीजन टैस्टिंग में निजी प्रयोगशालायें : डीएम सविन बंसल

अब रु. 679 से ज्यादा नही ले सकेंगें कोरोना वायरस के रैपिड एंटीजन टैस्टिंग में निजी प्रयोगशालायें : डीएम सविन बंसल

(गुँजन मेहरा)

हलद्वानी  (नैनीताल)। जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा अब कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढाने जाने के उद्देश्य से अब निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु अधिकतम दर रू. 679 निर्धारित कर दी गई है।
जिलाधिकारी बंसल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढाने जाने के उदेश्य से महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शासन ने 29 सितम्बर 2020 द्वारा रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु निर्धारित अधिकतम दर रू. 719 को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एनएबीएच,एनएबीएल मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु अधिकतम दर रू. 679 (रू. छः सौ उन्नासी मात्र) निर्धारित कर दी गई है। उन्होने निजी प्रयोगशालाओं के प्रबन्धकों को सभी परीक्षण के पश्चात् आईसीएमआर के पोर्टल पर रिर्पोट दर्ज कराने के साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को भी रिर्पोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि निर्देशों के उल्लघंन पर महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लघंन माना जाएगा। उन्होने कहा कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में भारत सरकार, राज्य सरकार, आईसीएमआर द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देशों तथा आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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