जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (83) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कसा है। अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ की संपत्तियां ED ने शनिवार को अटैच कर दीं। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी ने यह कार्रवाई की।
अटैच प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 60-70 करोड़
जम्मू और श्रीनगर में अब्दुल्ला की संपत्तियां अटैच की गई हैं। इनमें 2 रिहायशी, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी और 3 प्लॉट शामिल हैं। इनकी बुक वैल्यू 11.86 करोड़ दिखाई गई है, लेकिन मार्केट वैल्यू 60-70 करोड़ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ कर चुका है। आखिरी बार अक्टूबर में श्रीनगर में उनसे सवाल-जवाब हुए थे।
अब्दुल्ला पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप
2005 से 2011 के बीच JKCA को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से 109.78 करोड़ रुपए मिले थे। अब्दुल्ला 2006 से 2012 तक JKCA के अध्यक्ष थे। उन पर पद का गलत इस्तेमाल करने, अवैध नियुक्तियां करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से JKCA के पदाधिकारियों को वित्तीय अधिकार देने के आरोप हैं।
उमर अब्दुल्ला बोले- अटैच की गई संपत्तियां पुश्तैनी हैं
फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो संपत्तियां जब्त की गई हैं वे पुश्तैनी हैं। इसमें के कई 1970 के समय की हैं। फारुख अब्दुल्ला अपने वकीलों के संपर्क में हैं, वे इन बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ कोर्ट में लड़ेंगे, जहां हर किसी को न्याय की उम्मीद रहती है। जबकि मीडिया कोर्ट या भाजपा प्रायोजित सोशल मीडिया कोर्ट की बात अलग है।