अब बिना मास्क के घुमने पर होगी सख्त कार्रवाई, डीएम ने की टीम गठित

हल्द्वानी। एक बार फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शासन द्वारा एडवाजरी के अनुसार निर्धारित राज्यो से जनपद में आने वाले लोगो को सलाह दी गई है कि वे कोरोना परीक्षण की रिर्पोट अपने साथ रखे और चैकिंग होने पर अवश्य दिखाये।

जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने बताया कि वर्तमान मे उपलब्ध आकडो की के अनुसार गत राज्यों में सम्पूर्ण राष्ट्र में को विभाजित -19 से सक्रंमित व्यक्तियों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होना संज्ञानित हो रहा है। इसलिए जनपद के अन्तर्गत वर्तमान समय में कोरोनावायरस से बचाव और हस्तक्षेप के लिए विभाजित -19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। जिसके बाद भी कोरोनावायरस से बचाव और बचाव के लिए बहुतन्त महत्वपूर्ण और प्रारम्भिक उपाय और फैस का उपयोग और सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि दृष्टिगत आम जनमानस के स्वास्थ्य हित में उल्लेखित स्थिति को नियंत्रित किये जाने एवं जनपद में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व से ही समस्त आवश्यक कदम उठाने जाने के उद्देश्य से आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद को आठ सैक्टरों में विभक्त कर सैक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी सैक्टर में नितेश डागर तहसीलदार, सुश्री व्यौमा जैन जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा विजेन्द्र चैहान सहायक नगर आयुक्त को तैनात किया गया है। रामनगर सैक्टर में पूनम पंत तहसीलदार तथा भरत त्रिपाठी अधिसाशी अधिकारी नगर पालिका को, नैनीताल सैक्टर में अरविन्द गौड जिला पर्यटन अधिकारी, पीएस बिष्ट अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अशोक वर्मा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दायित्व दिया गया है। इसी प्रकार भवाली-कोश्याकुटौली सैक्टर, भीमताल सैक्टर में, धारी सेक्टर, कालाढूंगी समेत अन्य सैक्टरों में भी अनेकों टीमों को तैनात किया है।

जिलाधिकारी ने तैनात किए गए सैक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि अपने -अपने क्षेत्रान्तर्गत फैसलों एंव सोशल डिस्टेन्सिंग की योग्यता के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण कर दृष्टिकोण सचित्तित करें। निरीक्षण के दौरान संकाय का न उपयोग न करने वाले लोगों के विरूद्व आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर नियमानुसार दण्ड वसूलने की कार्यवाही करें।

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