देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी अपने आदेश में फिर एक बार परिवर्तन किया है।
इस संशोधन के आधार पर अब 9 , 11 एवं 14 जून को समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
आज जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है की समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान ( बाजार ) दिनांक 9, 11 एवं 14 जून को प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक खुले रहेंगे। परन्तु सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे।
ज्ञात हो कि उक्त संशोधन कैविनेट मिनिस्टर गणेश जोशी के दबाव का ही मुख्य बजह माना जा रहा है तभी तो दूसरी बार एस ओ पी में संशोधन किया गया।

उपर्युक्त संशोधन के जारी आदेश में कहा गया है कि कोविंड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है
पूर्व में जारी आदेश संख्या 189 /USDMA/792(2020), दिनांक 07 जून 2021 की तदनुसार निरस्त किया जाता है।
पूर्व में जारी आदेश संख्या 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के बिन्दु संख्या-7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर बिन्दु संख्या 14E ( 8 ) एवं (vii) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है
14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
कोविड कर्फ्यू की अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर सैनेटाईज करवाना सुनिश्चित करेगें।
देखिए विस्तृत आदेश…