नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल राजेन्द्र जोशी के निर्देशानुसार सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इमरान मौ0 खान द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जेल में कोई 18 वर्ष से कम उम्र का कैदी तो नही है तथा कोई ऐसा कैदी तो नही है जिसके पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता न हो। जिला कारागार नैनीताल में विचाराधीन बन्दियों की संख्या 141 एवं दोष सिद्ध बन्दियों की संख्या 10 है। उपरोक्त सभी बन्दियो से बात-चीत की गयी तथा बन्दियों को बताया गया कि यदि उनके पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करा सकता है।
इसके अतिरिक्त जिला कारागार नैनीताल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया, जागरूकता शिविर के माध्यम से सिविल जज (सी0डि0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इमरान मौ0 खान द्वारा बन्दियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी। सिविल जज द्वारा नशे के दुष्परिणों के बारे में भी कैदियों को जागरूक किया गया।