भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों से नुकसानी की वसूली के लिये मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी का वसूली विधेयक में प्रावधान किया गया है। चौहान ने कहा कि नया कानून सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्तियों से उस नुकसान की दोगुनी भरपाई करवाने का कार्य करेगा।
उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना और आंदोलन किसी का लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ अराजक तत्व तोड़-फोड़, आगजनी, सरकारी या सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसे लोकतंत्र में कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए विधि अनुसार बाकी कार्यवाही तो होती है लेकिन अगर ऐसे आंदोलनों के दौरान भी अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक सम्पतियों को नुकसान पहुँचाएगा, तोड़-फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो जितना नुकसान होगा उसकी दोगुनी भरपाई उससे करवाई जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में नवीन दांडिक व्यवस्था लागू करते हुए नए कानून का मार्ग प्रशस्त किया है। यह विधेयक पारित होकर अब कानून बन गया है।