झांसी मंडलायुक्त ने ‘केयर फॉर यू’ योजना लागू करने के दिये निर्देश – Polkhol

झांसी मंडलायुक्त ने ‘केयर फॉर यू’ योजना लागू करने के दिये निर्देश

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी मंडलायुक्त डॉ़ अजयशंकर पांडेय ने एक अनूठी प्रशासनिक पहल करते हुए किसी परिवार के मुखिया की असामयिक निधन पर परिजनों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से ‘केयर फॉर यू’ योजना शुरू करने के निर्देश तीनों जनपदों झांसी, जालौन और ललितपुर के जिलाधिकारियों को मंगलवार को दिये।

मंडलायुक्त ने बताया कि केयर-फार-यू व्यवस्था लागू होने से जनसामान्य में प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव पैदा होगा और दुखी परिवार को त्वरित लाभ मिलेगा। परिवार के मुखिया की असमायिक मृत्यु से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में केयर-फार-यू की व्यवस्था का लाभ पहुँचने से प्रशासनिक और अन्य सहयोग का लाभ मिल सकेगा। इस योजना का लाभ उन्ही परिवारों को मिल पायेगा जिनके 25 से 40 वर्ष के बीच के मुखिया की असामयिक मृत्यु हो गयी हो। ऐसा होने पर इसी सूचना निर्धारित ईमेल आईडी झांसी-केयरफॉरयूझांसीएटदरेटऑफजीमेटडॉटकॉम, जालौन-केयरफॉरयूजालौनएटदरेटऑफजीमेटडॉटकॉम और ललितपुर -केयरफॉरयूललितपुरएटदरेटऑफजीमेटडॉटकॉम पर देनी होगी। इन मेल आईडी पर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को संबाेधित करते हुए एक पत्र प्रभावित परिवार की ओर से भेजा जायेगा जिसमें मृतक के परिवार का पता व फोन नंबर लिखना अनिवार्य होगा। अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के माध्यम से प्रकरण के लिए संबंधित तहसील के एसडीएम को इस निर्देश के साथ अग्रसारित किया जायेगा कि उस परिवार की सहायता के लिए प्रशासन मित्र नियुक्त किया जाए। प्रशासन मित्रों की क्षेत्रवार सूची अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा तैयार की जायेगी।

नामित अधिकारी ‘प्रशासन मित्र’ तदनुसार परिवार से दूरभाष पर तत्काल तथा दो दिवस के अंदर व्यक्तिगत संपर्क कर सरकारी और व्यवसायिक गतिविधियों की औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कुछ मामलों में प्रशासन या पुलिस स्वत: संज्ञान लेकर संबंधित विभाग या चिकित्सालय या अन्य के द्वारा भी सूचना उक्त ई-मेल आईडी पर दी जा सकती है। सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा इकाई के प्रमुख या आई.एम.ए. या नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा नामित कोई एक सदस्य केयर फार यू के लिए मेल आई डी पर सूचना देंगे। ई-मेल आईडी पर मृतक की सूचना मिलते ही प्रशासनिक मित्र नामित होंगे। प्रत्येक जनपद में जनपद स्तर पर केयर-फार-यू व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को नोडल अधिकारी नामित किया जाये इसी प्रकार तहसील व ब्लाक स्तर पर भी एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

इस योजना के तहत इन परिवार में ऐसे बच्चे या पत्नी है जो अपने पिता या पति के रोजगार की गतिविधियों से, व्यवसाय के नियमों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, मुखिया की मृत्यु से उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, बैंक खाते में नामांतरण, एलआईसी क्लेम, अन्य सरकारी योजनाएँ से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा कराया जायेगा। मृत्यु के कारण से संबंधित यदि किसी सरकारी योजना का लाभ मिलना है (जैसे आपदा/सर्पदंश से मृत्यु पर अनुदान आदि) तो उसका आवेदन सक्षम स्तर तक प्रशासन मित्र पहुंचायेंगे। नामित नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र से संबंधित आवेदन के निस्तारण के लिए एक सप्ताह में कार्रवाई पूर्ण कराते हुए प्रभावित परिवार को लाभ पहुँचाने का अनुश्रवण करेंगे। सभी जनपदों में इस व्यवस्था के लागू किये जाने और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रेस कान्प्रेंस की जायेगी साथ ही सोशल मीडिया पटलों के माध्यमों से भी प्रचार कराया जायेगा।

झांसी मंडलायुक्त के लिए जनलाभ के लिए ऐसी योजना पहली बार शुरू नहीं की है, इससे पहले जिलाधिकारी रहते हुए जनपद गाजियाबाद में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को लाभ पहुचांने के लिए उन्होंने ऑलवेज विथ यू नामक योजना लागू की थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इण्डिया टुडे ग्रुप की ओर से वेस्ट कैटेगरी अवार्ड (हेल्थ) मिला था। इसी से प्रेरित होकर झांसी मंडल में कोविड के अलावा किसी भी दुर्घटना में आसामयिक निधन पर उसके परिवार के सदस्यों को सहायता देने के लिए योजना लागू की जा रही है। केयर-फार-यू व्यवस्था का लाभ लेने के लिए प्रत्येक जनपद की एक पृथक ई-मेल आईडी मण्डल के तीनों जनपदों की बनाई गई है जिस पर सूचना देने पर त्वरित सहायता मिलेगी।

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