शामली: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार और गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किये गये नाहिद हसन की जमानत अर्जी को अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया।
शामली जिले में कैराना स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हसन की जमानत याचिका पर लगभग आधा घंटे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया। हसन कैराना सीट से मौजूदा विधायक भी हैं।
हसन के वकील राशिद अली ने बताया कि जमानत को उनके मुवक्किल का कानूनी अधिकार बताते हुये जमानत देने की मांग की गयी थी। इस दौरान सरकारी वकील ने आरोपी से पुलिस पूछताछ पूरी नहीं होने की दलील देते हुये जमानत का विरोध किया।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हसन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि गैंगस्टर की कार्रवाई में गत सप्ताह शनिवार को हसन को उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जब वह इस मामले में समर्पण के लिए अदालत जा रहा था। जमानत याचिका खारिज होने से हसन की मुश्किलें बढ़ गई है।