दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से संबंधित दो मामलों में मिली जमानत को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की एक याचिका पर उनसे सोमवार को जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा लालू यादव को जमानत देने संबंधीर आदेशों को चुनौती देने वाली राज्य सरकार ओर से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। यह मामला उच्च न्यायालय के 17 अप्रैल 2021 और नौ अक्टूबर 2020 (दुमका एवं चाईबासा कोषागार मामलों से जुड़े) के आदेशों से जुड़ा हुआ।

याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने पीठ के समक्ष दलील दी कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा यह मानना कि अपराधी ने आधी सजा पहले ही भुगत ली, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के प्रावधान के विपरीत है।
पूर्व मुख्यमंत्री यादव को झारखंड के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए निकालने के (चार चारा घोटाले के) मामलों में दोषी ठहराया गया था।