दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो फर्म और कुछ अन्य की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। प्रवर्तन एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गयी है।
ईडी ने बयान में कहा है, ‘प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र कुमार जैन और कुछ अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4.81 करोड़ रूपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, मेसर्स इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और कुछ अन्य से संबंधित है। इनके विरुद्ध कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गयी है।’
ईडी ने सत्येंद्र जैन और अन्य के विरुद्ध सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण कानून के तहत जांच शुरू की है। ईडी ने उनके परिवार और फर्मों से संबंधित कुछ संपत्तियों की कुर्की का अस्थायी आदेश जारी किया है। कुर्की की कार्रवाई की पुष्टि के लिए इसे पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद ही कुर्की की प्रारंभिक कार्रवाई को स्थायी किया जाता है।