राष्ट्रपति ने दिल्ली नगर निगम और दंड प्रक्रिया पहचान संबंधी कानूनों को मंजूरी दी

दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण और दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम को मंजूरी दे दी है।

संसद में इन दोनों कानूनों से संबंधित विधेयकों के पारित होने तथा राष्ट्रपति द्वारा इन्हें मंजूरी दिये जाने के बाद केन्द्र सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। संसद ने इन दोनों विधेयकों को संसद के इसी महीने संपन्न हुए बजट सत्र में पारित किया था।

नगर निगम संबंधी अधिनियम के अनुसार अब दिल्ली में तीन नगर निगमों के बजाय पहले की तरह दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आ गया है। इसके परिमणास्वरूप तीनों निगमों की देनदारी, कर्मचारी और संसाधन दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। अधिनियम के अनुसार दिल्ली नगर निगम अब केन्द्र सरकार के अधीन होगा क्यों अधिनियम में ‘सरकार’ शब्द की जगह ‘केन्द्र सरकार’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही राजधानी में नये सिरे से परिसीमन की भी मंजूरी दी गयी है जिससे निगम में वार्डों की संख्या मौजूदा 272 से घटकर 250 रह जायेगी। नये प्रतिनिधियों के चुने जाने तक निगम को चलाने के लिए एक ‘विशेष अधिकारी’ की भी नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।

दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम के तहत पुलिस को आपराधिक मामलों में आरोपी की भौतिक तथा वैज्ञानिक पहचान के नमूने लेने तथा उन्हें संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को सोमवार को मंजूरी दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *