रामपुर। उत्तर प्रदेश में विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ विधायक आजम खान और उनके परिवार की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। प्रशासन ने अाजम और उनकी पत्नी के खिलाफ दो साल पुराने फर्जीवाड़े के एक मामले में आरोपी बनाया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक आजम, उनकी पत्नी और एक क्लर्क द्वारा कूट रचना कर स्कूल की फर्जी मान्यता लेने से जुड़े 2020 के मामले में उन्हें गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। इससे पूर्व मंत्री और रामपुर सदर सीट से विधायक आजम की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।
विभिन्न आपराधिक मामलों में 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद आजम खान को पत्नी डा तजीन फातिमा सहित जमानत करानी होगी। जमानत नहीं मिलने पर डा फातिमा को भी जेल जाना पड़ सकता है। वह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।
इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग का क्लर्क पहले ही आरोपी बनाये जाने के बाद निलंबित हो चुका है। रामपुर के पुलिस अधीक्षक एके शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि आजम खान ने अपने यतीम खाना की जमीन पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया। आरोप है कि उन्होंने यह स्कूल ग्रीन बेल्ट में बनाया।
थाना सदर प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस स्कूल की मान्यता के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज (सीएनडीएस) द्वारा जाली दस्तावेज तैयार कर एनओसी बनाई गयी। जबकि सीएंडडीएस के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उन्होंने ऐसी कोई एनओसी जारी नहीं की। अधीक्षण अभियंता ने दस्तावेजों पर किये गये उनके हस्ताक्षर को कूटरचित बताया।