दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरूवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों सरकारों के लिए के बाध्यकारी नहीं है।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिकाओंं पर यह महत्वपूर्ण फैसला दिया।
शीर्ष अदालत ने अपने 153 पृष्ठों के फैसले में कहा कि अनुच्छेद 246 ए के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाओं के पास जीएसटी पर कानून बनाने की एक समान शक्तियां हैं, इसलिए वहां की सरकारें जीएसटी परिषद की सिफारिशें माननी को बाध्य नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि परिषद की सिफारिशें भूमिका सहयोगी की तरह हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आयात पर कर लगाने की 2017 की अधिसूचनाओं को रद्द कर दी थी। केंद्र सरकार ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने आज केंद्र की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया।