दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को कथित रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक फर्जी वीडियो चलाने के मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एंकर के खिलाफ जयपुर, रायपुर और नोएडा में प्राथमिकी दर्ज है।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ ने यह आदेश पारित किया है।
शीर्ष अदालत ने रोहित की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक जुलाई को प्रसारित एक फर्जी खबर के संबंध में रोहित रंजन के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर कई प्राथमिकी दर्ज हैं। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह उनके खिलाफ कठोर कदम न उठाए और न ही उन्हें हिरासत में लें।
गौरतलब है कि रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने और उन्हें एक स्थान पर सुनवाई करने के लिए शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया था।