अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक मदरसे की इमारत को अदालत द्वारा अवैध करार देने के बाद जिला प्रसाशन ने सोमवार को बुलडोजर से ढहा दिया।
मदरसे को चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। अमेठी के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) समेत पांच थानों के पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से मदरसे की इमारत को ढहा दिया गया।
अमेठी के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गूजरटोला गांव में चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 30 साल से यह मदरसा अवैध रूप से चलाया जा रहा था।
यह मामला स्थानीय न्यायालय में काफी दिनों से चल रहा था। अदालत द्वारा मदरसे की इमारत को अवैध घोषित करने के बाद राजस्व और पुलिस महकमे की टीम ने आज सुबह इसे ढहा दिया। इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिये जिला प्रशासन ने आसपास के पांच पुलिस थानों की टीमें तैनात की थीं।
अमेठी के पुलिस अधीक्षक इलामारन जी. ने बताया की चारागाह की जमीन पर मदरसे का निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया था। इसे अदालत के आदेश पर बुलडोजर से ढहा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बिना किसी विघ्न बाधा के अवैध निर्माण को ढहा दिया।