नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अधिग्रहित होटलों का भुगतान नहीं किए जाने के मामले पर अगले साल सात फरवरी को अंतिम सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की पीठ ने संबंधित मामले में सुनवाई की अगली तिथि सात फरवरी मुकर्रर की है।

याचिका में कहा गया है कि नैनीताल जिला प्रशासन ने सन् 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उनके होटल के 30 कमरों को अधिग्रहित कर लिया था। साथ में 950 रुपये प्रति कमरा भुगतान करने का वादा किया था लेकिन प्रशासन द्वारा तय राशि का भुगतान नहीं जा रहा है। इस बारे में वह प्रशासन को कई पत्र भेज चुके हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया कि उक्त अवधि में किसी को होटल में ठहराया नहीं गया है।
याचिकाकर्ता ने जिला प्रशासन को धनराशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित करने की मांग की है।