भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी को कोर्ट से मिली राहत

बस्ती।  उत्तर प्रदेश में बस्ती के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद हरीश द्विवेदी तथा उनके दो भाईयों को मारपीट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट मीनू शर्मा की अदालत से बड़ी राहत मिली है।

पार्टी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मारपीट की एक घटना के मामले मे हरीश द्विवेदी तथा उनके दो भाईयों को एसीजेएम कोर्ट ने तलब किया था। सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजाया खटखटाया। बहस के समय सांसद के अधिवक्ता ने अपनी याचिका को नाट प्रेस कर दिया तो हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। फिर सांसद ने स्थानीय कोर्ट से जारी न्यायालय में उपस्थित करने के आदेश के खिलाफ न्यायाधीश कोर्ट मीनू शर्मा की अदालत मे निगरानी प्रस्तुत की थी जिसमे सांसद को राहत मिल गयी है।

गौरतलब हो कि नगर थाना क्षेत्र के सांसद के पैतृक गांव तेलियाजोत निवासी पकंज दूबे ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद व उनके दो भाईयों के विरूद्व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। 28 जनवरी 2020 को साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी थी जिसमे वादी ने पुनः फाइनल रिपोर्ट के विरूद्व अदालत मे प्रार्थना पत्र देकर सुनवायी की मांग की थी जिसको संज्ञान मे लेते हुए न्यायालय ने 22 अप्रैल 2022 को सांसद व उनके दोनो भाईयों को तलब करने के लिए नोटिस भेजा था।

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