नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की हरिद्वार में चल रहे अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
इस मामले को हरिद्वार नारसन निवासी मनोज कुमार की ओर से चुनौती दी गयी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर अदालत को बताया गया कि रुड़की तहसील में 90 प्रतिशत ईंट के भट्टे हैं। इनमें से अधिकांश के पास पीसीबी की अनुमति नहीं है। मानक के विरुद्ध चल रहे अवैध ईंट भट्टे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। इनके द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) व उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उलंघन भी किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि एनजीटी की ओर से भी जिला अधिकारी व पीसीबी को सभी ईंट भट्टों की जाँच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।