नाबालिग के यौन शोषण मामले एवी प्रेमनाथ को मिली जमानत – Polkhol

नाबालिग के यौन शोषण मामले एवी प्रेमनाथ को मिली जमानत

नैनीताल। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद दिल्ली सचिवालय के अधिकारी अकिम वेंकट प्रेमनाथ उर्फ एवी प्रेमनाथ को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरूवार को जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई की। आरोपी की ओर से कहा गया कि उस पर लगाये गये आरोप गलत हैं। उस पर बदले की भावना से आरोप लगाये गये हैं। उसने अदालत को यह भी बताया गया कि वह शारीरिक रूप से विकलांग है। उसके दोनों हाथ नहीं हैं। उस पर जो आरोप लगाये गये हैं वह तथ्यहीन हैं। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार के बाद आरोपी को जमानत दे दी।

आरोपी ने निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि एवी प्रेमनाथ पर दिल्ली की ही नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप है। जिला प्रशासन के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मजखाली में गोविंदपुर पटवारी चौकी में यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) व सूचना प्रोद्योगिकी की धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

नाबालिग की शिकायत पर अल्मोड़ा जिला प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच अल्मोड़ा पुलिस कर रही है। अक्टूबर में अल्मोड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी जेल में बंद है।

बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी मजखाली के डांडा कांडा में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) चलाती है। आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान यहीं नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया गया।

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