अतिक्रमणकारियों को लगा झटका, रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली कराने के निर्देश – Polkhol

अतिक्रमणकारियों को लगा झटका, रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली कराने के निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जारी बेहद महत्वपूर्ण आदेश में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर सेअतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिये हैं। अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है।

न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर गत एक नवंबर को अंतिम सुनवाई के साथ ही निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया कि रेलवे उन्हें हटाने के लिए एकतरफा कार्रवाई कर रहा है। उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। इसके बाद अदालत ने उन्हें सुनवाई के लिए मौका दिया।

दूसरी ओर रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर लगभग 4365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं और रेलवे ने पीपी एक्ट के तहत सभी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया है।

आज अदालत ने निर्णय जारी करते हुए रेलवे की भूमि को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि रेलवे एक सप्ताह के अंदर नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्यवाही अमल में लाये।

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