मानवाधिकार आयोग ने मानव तस्करी पर केंद्र, राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस – Polkhol

मानवाधिकार आयोग ने मानव तस्करी पर केंद्र, राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

दिल्लीराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को बेरहामपुर रेलवे स्टेशन के रास्ते मानव तस्करी की मीडया रिपोर्ट को लेकर बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ-साथ रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया।

आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया कि बेरहामपुर रेलवे स्टेशन बिहार से आंध्र प्रदेश में मानव तस्करी के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु बन गया है। कथित तौर पर वर्ष 2022 के दौरान कुल 343 बच्चों को स्टेशन से बचाया गया था, लेकिन न तो उन्हें और न ही उनके परिवारों को पुनर्वास के लिए विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

आयोग ने यहां जारी एक बयान में कहा कि राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने उन्हें बचाया, लेकिन उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तारी से बच गए।

आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बराबर है। तदनुसार, इसने बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि जबरन श्रम या भीख मांगने, यौन शोषण और आपराधिक गतिविधियों के रूप में अन्य शोषण के लिए तस्करी की घटनाएं निगरानी तंत्र की कमी और अपराधियों के खिलाफ अपर्याप्त प्रतिरोध के कारण बेरोकटोक जारी हैं।

इसलिए दो जनवरी को मीडिया रिपोर्ट में हुई घटनाओं के आलोक में, तीन राज्यों के मुख्य सचिवों की रिपोर्ट में बच्चों के व्यावसायिक और यौन शोषण के लिए तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार निवारक तंत्र को शामिल करने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराकर बचाए गए बच्चों को उनके परिवारों के साथ जोड़कर उनका पुनर्वास किया जाये।

बयान में कहा गया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को संवैधानिक प्रावधान और लागू कानून के मद्देनजर बाल तस्करी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले से ही अपनाए गए या अपनाए जाने वाले तंत्र के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। केंद्र की रिपोर्ट में बच्चों की तस्करी की रोकथाम के लिए पूर्व-बचाव चरण से लेकर बचाव के बाद तक केंद्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में उठाए गए या उठाए जाने की संभावना वाले कदमों भी उल्लेख होना चाहिए।

 

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