राजीव भरतरी को पीसीसीएफ के पद पर बहाली के निर्देश, स्थानांतरण आदेश खारिज

नैनीताल। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने उत्तराखंड सरकार को झटका देते हुए भारतीय वन सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी एवं वन विभाग के पूर्व मुखिया राजीव भरतरि के 25 नवम्बर-2021 के स्थानांतरण आदेश को खारिज करने के साथ ही उन्हें प्रमुख वन संरक्षक के पद पर बहाली के शुक्रवार को निर्देश दिये ।न्यायमूर्ति ओमप्रकाश की पीठ ने यह आदेश दिये।

उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष भरतरि ने अपने स्थानांतरण आदेश को कैट में चुनौती दी गयी । कैट की इलाहाबाद पीठ ने 20 फरवरी-2023 को उनके प्रार्थना पत्र पर अंतिम सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। प्रदेश सरकार ने 25 नवम्बर, 2021 को भरतरि को प्रमुख वन संरक्षक के पद से हटाकर जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। उनकी जगह विनोद कुमार सिंघल को तैनात कर दिया गया था। भरतरि ने सरकार के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए इस मामले को नियमानुसार कैट में चुनौती देने के निर्देश दिये। अदालत ने नव नियुक्त प्रमुख वन संरक्षक की ओर से नीतिगत निर्णय लेने पर भी रोक लगा दी गयी। साथ ही कैट को भी प्रकरण के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिये।

भरतरी की ओर से कहा गया कि सरकार का यह कदम गलत है। इस मामले में आईएफएस कैडर नियमावली (संशोधित), 2014 के नियम 2(ए)(3) व 2(ए)(5) का उल्लंघन किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से न्यूनतम दो वर्ष की अवधि से पूर्व ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। साथ ही उनके स्थानांतरण से पूर्व नियमानुसार सिविल बोर्ड की अनुमति भी नहीं ली गयी।

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