नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र और खटीमा के ब्लाक प्रमुख रंजीत सिंह के निलंबन को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है।
प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के कथित आरोप में श्री सिंह को पिछले साल अगस्त में ब्लाक प्रमुख पद से निलंबित कर दिया था। साथ ही इस प्रकरण के जांच के निर्देश दे दिये थे।
श्री सिंह ने सरकार के इस कदम को एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन पर लगाये गये आरोप निराधार हैं। उनका निलंबन नियमों के विपरीत है। शिकायतकर्ता की ओर से शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है और सरकार ने नियमों के विपरीत उनका निलंबन किया है।
अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने आदेश जारी करते हुए निलंबन को असंवैधानिक करार दे दिया। अदालत के आदेश के बाद कुछ हद तक ब्लाक प्रमुख रंजीत सिंह को राहत मिल गयी है।
देखना है कि अब सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। यहां बता दें कि उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिज्ल्वाण को हटाने के मामले में भी सरकार को हाईकोर्ट से मुंह की खानी पड़ी थी