नैनीताल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएससी) पेपर लीक प्रकरण की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के मामले में प्रदेश सरकार को उच्च न्यायालय को हलफनामा के माध्यम से नया जवाब पेश करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार को नये जवाबी हफलनामे के माध्यम से पूरे प्रकरण की अभी तक की प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।
देहरादून निवासी विकेश सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर अदालत ने मंगलवार को ये आदेश जारी किये। आदेश की प्रति आज मिली।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार की ओर से 16 मार्च को जो संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश किया गया तब से लेकर अभी तक काफी समय बीत चुका है। इसलिये सरकार अभी तक की जांच की पूरी प्रगति रिपोर्ट नये हलफनामा के माध्यम से चार सप्ताह के अदंर पेश करे।
याचिकाकर्ता ने इसी साल एक जनहित याचिका दायर कर यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग के साथ ही देहरादून में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने की मांग की थी।
अदालत ने विगत 21 फरवरी को याचिकाकर्ता को झटका देते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उसकी मांग को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि प्रदर्शन के बहाने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
अदालत ने हालांकि, सीबीआई जांच के मामले में सरकार को 16 मार्च तक जवाब पेश करने और जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा था।