नैनीताल। उत्तराखंड में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कथित रूप से धांधली का मामला सामने आया है। उच्च न्यायालय ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए घोटाले की संज्ञा देते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने हल्द्वानी आवास विकास कालोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान की ओर से दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड में केन्द्र सरकार के सहयोग से कौशल विकास योजना संचालित की जा रही है। कोविड महामारी के दौरान मार्च से नवंबर 2020 के मध्य विभिन्न कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेरफेर कर बिना प्रशिक्षण के लगभग 70 करोड़ की धनराशि हड़प ली गयी।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि प्रदेश सरकार इस मामले में मौन है और दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार का पक्ष जाना लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत ने इसे घोटाले की संज्ञा दी।
अदालत ने याचिकाकर्ता को इस प्रकरण में शामिल निजी कंपनियों और गैर सरकारी संस्थाओं को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिये। साथ ही सरकार को अगली सुनवाई पर जवाबी हलफनामा पेश करने को कहा है।