वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी, 2025) रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश की. वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. वेतनभोगी करदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. 7.5 करोड़ कर रिटर्न दाखिल करने वालों में से लगभग 85 फीसदी को राहत मिलेगी क्योंकि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय वालों को कर में छूट दी है.
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई इनकम टैक्स स्लैब
0-4 लाख रुपये | शून्य |
4-8 लाख रुपये | 5% |
8-12 लाख रुपये | 10% |
12-16 लाख रुपये | 15% |
16-20 लाख रुपये | 20% |
20-24 लाख रुपये | 25% |
24 लाख रुपये से अधिक | 30% |
वित्त मंत्री ने धारा 87ए के तहत कर छूट में वृद्धि की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी के कारण 12 लाख रुपये तक की टैक्स आय वाले निवासी व्यक्तियों को शून्य टैक्स देना होगा. नई टैक्स व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये के मानक कटौती लाभ वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को शून्य कर देना होगा, यदि कर योग्य आय 12.75 लाख रुपये से अधिक नहीं है. मौजूदा आयकर कानून नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर की अनुमति देते हैं.