6 साल बाद कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, तीन आरोपियों को किया बरी – Polkhol

6 साल बाद कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, तीन आरोपियों को किया बरी

रानीपोखरी स्थित स्कूल में एक सातवीं के छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने दो छात्रों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसमें तीन लोगों को दोषमुक्त किया गया है. यह मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश की अदालत में छह वर्षों से विचाराधीन था. कोर्ट ने मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है.

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय डुंगराकोटी की अदालत में रानीपोखरी स्थित भोगपुर में संचालित एक स्कूल में सातवीं के 13 वर्षीय छात्र वासु की हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया. अदालत ने इस मामले में शुभांभकर, निवासी एमडीडीए कॉलोनी, देहरादून और लक्ष्मण, निवासी परमानंद धाम, कुष्ठ आश्रम, भटिंडा, पंजाब को दोषी पाया. अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्तों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.

इसमें हत्या की धारा में अभियुक्तों शुभांकर पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अन्य धारा में अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सजा भी सुनाई गई है. पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उन्हें एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. अदालत ने इसी मामले में आरोपी सोलेमन, प्रवीण मैसी अैर अजय कुमार को बरी भी कर दिया है. इनपर साक्ष्य छुपाने का आरोप लगा था.

मालूम हो कि, यह मामला साल 2019 के 10 मार्च का है, जिसमें भोगपुर के एक स्कूल में सातवीं के छात्र वासु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शुरूआत बयानों में फूट प्वाइजनिंग से मौत का दावा किया जा रहा था, लेकिन पीएम रिपोर्ट में मारपीट से मृत्यु की पुष्टि हुई थी.

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