त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने लिए आज 22 फैसले : कौशिक

त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने लिए आज 22 फैसले : कौशिक

देहरादून। आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने लगभग 22 फैसले लिए। इस बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए गये निर्णय की जानकारी दी। कैबिनेट के फैसले निम्न हैं :-

– औद्योगिक नियोजन आर्दश नियमावली 1992 के तहत कर्मकारों को रखने के लिए नियत अवधि नियोजन कर्मकार नियमावली 2020 लाया गया।

– श्रीकोट सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के लिए 0.326 हैक्टेयर पटटे पर दी गई भूमि का नजराना और मालगुजारी को माफ करने का निर्णय लिया गया।

– कैम्पा योजना निधि प्रबन्धन के लिए विभागीय ढ़ांचा 29 पद की मंजूरी दी गयी।

– उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निधि नियमावली 2020 में संशोधन करते हुए प्राप्त धनराशि सीधे ट्रेजरी में लेने के निर्देश दिए।

– उद्योग विभाग में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली को मंजूरी। विभागीय चयन समिति के स्थान पर समुह ‘ग’ के अन्तर्गत पद पर चयन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा।

– ऋषिकेश भोगपुर मैसर्स गंगा डिजायन स्टूडियों फर्म के न्यूनतम मार्ग में छूट दी गई।

– देहरादून अर्बन सिलींग होम हेतु एमडीडीए को स्थानांतरित भू उपयोग भूमि के लिपिकीय त्रुटि में सुधार किया गया।

– मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराषि में पारदर्शिता के लिए वित्त विभाग के अधिकारी को रखा जायेगा। अभी तक 15 मार्च से 26 जून 2020 तक कुल 154 करोड़ 56 लाख रूपये प्राप्त किया गया। इनमें से 85 करोड़ 60लाख व्यय किया गया।

– राज्य सरकार के कल्याणकारी नीति के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार की एजेंसी ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट लि0 से अनुबंध किया गया।

– उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के स्थान पर यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार को लेने की अनुमति।

– कोविड स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए 1020 नर्सिंग स्टाफ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

– नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी दी।

– पँ. दीनदयाल उपाध्याय सहकारी कृषक कल्याण योजना के ऋण सीमा शून्य प्रतिशत पर बढ़ाकर 01 लाख से 03 लाख किया गया। इसके अन्तर्गत 03 लाख 68 हजार कृषक, 1247 स्वंय सहायता समूह लाभान्वित होंगे।

– विधानसभा सदस्यों के लोन लेने की नियमावली में भी संशोधन किया गया।

– श्रम विभाग में इ एस आई चिकित्साधिकारी के लिए प्रेक्टिस भत्ता की अनुमति दी गयी।

– एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी।
95 ब्लॉक में 95 ग्राम पंचायत का चयन करके 100 कृषकों हेतु 10 हैक्टेयर का क्लस्टर बनाया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15 लाख रूपये सीड मनी के रूप में दिया जायेगा।

– अमृतसर, कलकता इंडस्ट्रीयल समेकित निर्माण समूह, उधम सिंह नगर में, फिल्म सिटी, साईबर पार्क, एस ई जेड के लिए तीन हजार एकड़ भूमि में से प्रथम चरण के लिए एक हजार एकड़ भूमि दी जायेगी।

– राज्य सरकार की भूमि के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के आदेश जारी किये गये।

जिलाधिकारी द्वारा निलामी न्यूनतम बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन प्रक्रिया की जायेगी। पर्यटन, उद्योग, पेयजल व उर्जा इत्यादि विभाग को सूखा अधिकार के तहत सर्किल रेट पर भूमि दी जायेगी। जिसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यो के लिए भी होगा।

– ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में 2220 रूपये जल संयोजन को कम करके केवल एक रूपये सांकेतिक रूप में लेने का निर्णय लिया गया है।

– उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर प्लांट, मोबाईल, हॉट मिक्स प्लांट निति 2020 के अन्तर्गत कृषि मंत्री की संस्तृति के आधार पर गंगा नदी के किनारे 1.5 कि0मी0, मैदानी नदी के किनारे 1 कि0मी0, बरसाती नदी के किनारे 500 मीटर तक प्लांट लगाने की अनुमति दी गई।

– उत्तराखण्ड खनिज अवैध खनन भण्डारण नियमावली 2020 को अनुमति। शासन स्तर से जिलाधिकारी स्तर पर अधिकार दिया गया। मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु दो वर्ष, रिटेल भण्डारण हेतु पांच वर्ष की अनुमति। लाइसेंस शुल्क 25,000 हजार। क्रय विक्रय नगद पर प्रतिबंध लगाया गया आदि निर्णय लिए गये।

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