दस हजार के निजी मुचलके पर पत्रकार राजेश शर्मा को मिली अंतरिम जमानत, हुई रिहाई

दस हजार के निजी मुचलके पर पत्रकार राजेश शर्मा को मिली अंतरिम जमानत, हुई रिहाई

देहरादून। आज प्रातः हाई कोर्ट के जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट से वीडियो कान्फ्रेसिंग से हुई सुनवाई के पश्चात प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1608 /2020 में दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर आज ही रिहाई के आदेश के साथ पत्रकार राजेश शर्मा को अन्तरिम जमानत मिल गयी। माननीय न्यायलय द्वारा उक्त आदेश में अंतरिम जमानत के रूप में आज आदेश किये गये हैं तथा इंसटेंट बेल पर सुनवाई 18 सितम्बर को होगी। आगामी दो सप्ताह के अन्दर सरकार को अपना शपथपत्र दाखिल करने को भी कहा गया है।

ज्ञात हो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून ने माननीय उच्च न्यायलय के उक्त आदेश की छाया में पत्रकार राजेश शर्मा की जेल से रिहाई के आदेश किए।

प्रस्तुत है माननीय उच्च न्यायलय का आदेश ….

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