खुशख़बरी : दून नगर निगम सीमा व डोईवाला के कन्टेनमेंट क्षेत्रों की सीमा को छोड़कर शेष जगहों की एकल दुकानें प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। शराब, नाई व होटल-रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे : डीएम

खुशख़बरी : दून नगर निगम सीमा व डोईवाला के कन्टेनमेंट क्षेत्रों की सीमा को छोड़कर शेष जगहों की एकल दुकानें प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी : डीएम

शराब, नाई व होटल-रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे

मसूरी,  बिकासनगर व रिषीकेश सहित चकराता, सहसपुर एवं हरवर्ट पुर की दुकाने भी खुलेंगी 

कैण्ट क्षेत्र की दुकानों को भी राहत  

 

देहरादून। आज जहाँ पूरे देश में केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय के देर रात के आदेशों को लेकर जिसमें दुकानों के खुलने की सशर्त छूट दी गई थी से जनता व दुकानदारों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी वहीं ऊहा पोह की स्थिति भी बनी हुई थी।

इस ऊहापोह का कारण रेड जोन वाले जनपदों में उत्तराखंड के चार जिलों सहित देहरादून भी था, जिनके जिलाधिकारियों को निर्णय लेने का अधिकार भी ग्रह मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस ऊहापोह और असमंजस की स्थिति पर विराम लगाते हुये देहरादून के जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार देहरादून नगर निगम के समस्त क्षेत्र व डोईवाला के कन्टेनमेंट क्षेत्र (झबरावाला, केशवपुरी बस्ती को छोड़कर) शेष सभी क्षेत्रों की दुकानें जरूरी शर्तें के अनुपालन के साथ प्रातः7 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेगीं ।

शराब, नाई, होटल-रेस्टोरेंट (होम डिलीवरी हेतु किचन को छोड़कर) पूर्णतया बंद रहेंगी।

यही नहीं अनावश्यक रूप से घूमने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने वालों पर आपदा अधिनियम के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। पूरी विस्तृत जानकारी के लिए पढ़े आदेश…

 

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