देखिए : उत्तराखंड (covid -19) के अन्तर्गत ये आदेश जो हैं काफी महत्वपूर्ण

उत्तराखंड (covid -19) के अन्तर्गत ये आदेश किन्तु हैं काफी महत्वपूर्ण

उच्च शिक्षा विभाग :-

देहरादून। उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी एक आदेश में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, कुमायूँ विश्वविद्यालय एवं हेमवती नंदन (केन्द्रीय) गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को कड़े आदेश करते हुये कहा गया है कि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध राज्य के सभी महाविद्यालयों व उनके अधीन संस्थानों के शिक्षण, शिक्षणेत्तर एवं आउट शोर्ष कर्मिकों का लाकडाउन के कारण रुके भुगतान तत्काल निर्गत किये जाए। उक्त आदेश आज उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव एम एम सेमवाल द्वारा पारित किये गये हैं।


उत्तराखंड पुलिस के मुख्यालय से :-

पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री अशोक कुमार द्वारा गत दिवस जारी जारी किये थे कि लाकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाओं के गम्भीर दवाओं को लेने जाने के अतिरिक्त शवों को उनके परिजनों के द्वारा पैतृक स्थानों तक लाने ले जाने के लिए अनावश्यक रुप से रोके जाने की मिल रही शिकायतों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये सभी वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा गया है कि सभी आवश्यक सेवाओं के साथ साथ शवों के साथ 20 व्यक्तियों के आने जाने और गम्भीर बीमारियों के लिए चिकित्सालयों अथवा आपेक्षित इन्सटीट्यूटों तक आवागमन हेतु न रोका जाये।

यही नहीं लाकडाउन का दृढ़ता के साथ विनम्रता का भी ध्यान रखते हुये पालन कराया जाये। यही नहीं पुलिस की छवि का भी ध्यान रखा जाए।


पुलिस : सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध :-

पुलिस महानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा सभी क्षेत्राधिकारियों व थाना अधिकारियों को एक पत्र लिखकर आदेशित किया गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के आदेशों के अन्तर्गत लाकडाउन के दौरान किसी भी धार्मिक समूह के कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाये। यही नहीं सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का अनुपालन कड़ाई के साथ कराया जाये और उल्लंघन की दशा में डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 एवं भादवि की समुचित धाराओं व प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

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