त्यौहारी सीजन के चलते उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी
दून के जिलाधिकारी ने भी जनमानस से मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करने की अपेक्षा
देहरादून। उत्तराखंड में त्यौहारी सीजन के चलते राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन में कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे. इसमें धार्मिक पूजा, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक समारोहों और जुलूसों आदि के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है. कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, यह महत्वपूर्ण है। इस संबंध में सचिव अमित सिंह नेगी ने आदेश जारी कर दी।
कोरोना काल में आने वाले दिनों में तमाम फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में रामलीला, दुर्गापूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है।
शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी। 200 लोगों की सीमा जारी रखी गई है। आयोजकों को मास्क, थर्मल स्कैनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा।
नई गाइडलाइन (एसओपी) के मुख्य बिंदुु…
कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा, समारोह को अनुमति नहीं होगी।
यह भी कहा गया है कि सामाजिक दूरी, मास्क आदि के नियम का पालन कराने के लिए क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है।
ईवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बिमारी से ग्रसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की दी गई है सलाह।
प्रशासन बनाएगा साइट प्लान, भीड़ प्रबंधन भी करेगा। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा।
अधिक भीड़ वाले पर्व, त्योहार, खास धार्मिक पर्व आदि के लिए सामाजिक दूरी के नियम को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन करना होगा।
अनलॉक-5 में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी गई थी, इसे जारी रखा गया है। समाजिक दूरी का पालन करते हुए लंबी रैलियों के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था करनी होगी।
अधिक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा अनुष्ठान, मेले, प्रदर्शनियों आदि में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। सशर्त और सीमित प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजेशन आदि नियमों का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात किए जाएंगे।
नाटक के मंचन के लिए सिनेमा और थियेटर के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।
किसी भी कार्यक्रम, सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिह्नित किया जाएगा।
रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान, शामिल होने वाले लोगों की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि की साइट आदि तय करनी होगी।
रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी। सारे संबंधित पक्षों से बात कर विस्तृत योजना बनानी होगी।
सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए मार्किंग की जाएगी, पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
दून के जिलाधिकारी ने भी जनमानस से मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करने की अपेक्षा
देहरादून (जि.सू.का)। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आगामी त्यौहारों सीजन पर होने वाले आयोजनों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के दृष्टिगत आयोजन स्थलों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बरतने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा त्यौहारों के दौरान बनाये जाने वाले आयोजन स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी, मास्क की अनिवार्यता रखी जाए तथा स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम नही होंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि फूड कोर्ट एवं रेस्टोरेंट आदि सामाजिक दूरी पालन के साथ संचालित किये जाएं तथा व्यवस्था का समय-समय पर निरीक्षण भी करें।
जिलाधिकारी ने जनमानस एवं व्यापारियों से आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सतर्कता बरतते हुए आयोजन स्थलों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करने एवं सामाजिक दूरी का पालन करने की अपेक्षा की है।