सचिव स्वास्थ्य व सभी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को 14 दिसम्बर को व्यक्तिगत रूप से पेश हों : हाइकोर्ट 

सचिव स्वास्थ्य व सभी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक 14 दिसम्बर को व्यक्तिगत रूप से पेश हों : हाइकोर्ट 

(गुंजन मेहरा)

नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन करने पर सचिव स्वास्थ्य व प्रदेश के सभी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों को 14 दिसम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमुर्त्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सनप्रीतअजमानी ने 2019 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डेंगू से लड़ने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थायें न के बराबर हैं । जिससे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है और लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं । आये दिन अस्पतालों में कर्मियों व मरीजों के परिजनों के बीच झड़प हो रही है। कोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों , मेडिकल स्टाफ और अन्य व्यवस्थाओं को दूरस्थ करें । परन्तु एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और न ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया । जिस कारण आज एशोसिएशन ने सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।

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