अनलाॅक-5 में पर्यटन एवं  व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने एवं त्यौहारी सीजन में विशेष ख्याल, जन जागरूकता का रखें ध्यान : डीएम श्रीवास्तव

अनलाॅक-5 में पर्यटन एवं  व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने एवं त्यौहारी सीजन में विशेष ख्याल, जन जागरूकता का रखें ध्यान : डीएम श्रीवास्तव

4 क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित, तथा आईवरमैक्टिन दवा का वितरण करवाने के भी दिये निर्देश एवं 11 क्षेत्र मुक्त

देहरादून (जि.सू.का)। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को लेकर वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि अनलाॅक-5 में पर्यटन एवं विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियां बढ जाने एवं त्यौहारी सीजन होने के फलस्वरूप कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु विभिन्न स्तरों पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी को क्षेत्रीय बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर पैनी निगाह रखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहायक उपायों मास्क, सेनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन करवायें तथा कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत बनाये कन्टेंनमेंट जोन में निरन्तर प्रभावी सर्विलांस करवाते हुए कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र से कोई व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में आवागमन ना करें इसका विशेष ख्याल रखने तथा जन जागरूकता के साथ ही आईवरमैक्टिन दवा का वितरण करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि सभी लैब्स में सैम्पलिंग के दौरान सम्बन्धित व्यक्ति का पूर्ण विवरण रियल टाइम में वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु निर्देशित करें।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 168/1 चुक्खुवाला, 16 वनस्थली बल्लुपुर (कैनाल रोड निकट सिनर्जी अस्पताल), राजपुर रोड साई मन्दिर के पास उत्तरांचल अस्पताल से पहले वाली गली एवं 184 कालीदास रोड हाथी बड़कला (निकट आई.आर.एस) में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप जनहित में सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए उक्त 4 क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम-देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 159 किशननगर बर्थवाल निवास, जागृति विहार नत्थनपुर (रिंग रोड),बालावाला, डील हाउस डील काॅलोनी, न्यू काॅलोनी रांझावाला रायपुर, ईस्ट पटेलनगर मकान नम्बर 305/4-2, फैण्डस एन्कलेव डिफेन्स काॅलोनी एवं साई मन्दिर कैनाल रोड पर शिप्रा विहार कालोनी के गेट के सामने रायपुर, नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत स्थित आमबाग गली नम्बर-2 के यूकेजी अपार्टमेंट एवं आवास ए-3 एवं ए-4 बैराज उपनगरम तथा मसूरी क्षेत्रान्तर्गत क्रिस्चिन विपेज जार्ज स्कूल बर्लोगंज में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया था। उक्त क्षेत्रों का 14 दिनों तक एक्टिव सर्विलांस किया गया। सर्विलांस के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण नही पाये गये तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर उक्त 11 क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन से मुक्त किया गया हैं।

जिलाधिकारी डाॅं0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 472 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13946 हो गयी है, जिनमें कुल 10809 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान में जनपद में 2771 व्यक्ति उपचाररत हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में आज जांच हेतु कुल 1071 सैम्पल भेजे गये। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत बचाव एवं रोकथाम हेतु जनपद अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में वर्तमान में 145 आईसीयू बैड रिक्त हैं।

जिला प्रशासन द्वारा होम क्वारेंनटीन किये गये व्यक्तियों की लगातार दूरभाष के माध्यम से सर्विलांस किया जा रहा है आज जनपद में कुल 1868 व्यक्तियों का दूरभाष के माध्यम से सर्विलांस किया गया तथा अब-तक कुल 80048 व्यक्तियों का दूरभाष के माध्यम से सर्विलांस किया गया है। दुग्ध विकास विभाग द्वारा जनपद में बनाये गये विभिन्न कन्टेंनमेंट जोन में 253 ली0 दूध वितरित किया गया।

जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज आयोजित हुई परीक्षा का लिया जायजा

जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज आयोजित हुई संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस (प्रीलिमिनरी) परीक्षा-2020 हेतु जनपद में बनाये गये विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया परीक्षा केन्द्रों पर तैनात अधिकारियों/कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाने एवं औचक निरीक्षण कर कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत दो वाहन खनिज परिवहन नियमावली के अन्तर्गत सीज किये गये वाहनों में बोल्डर-पत्थर का परिवहन किया जा रहा था उक्त के सम्बन्ध में अभिलेख ना दिखा पाने के फलस्वरूप वाहन सीज की कार्यवाही की गयी।

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