कॉर्बेट पार्क में वन्यजीव सुरक्षा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 5 अतिक्रमणकारी रिजॉट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने डीएफओ रामनगर और डीएफओ अल्मोड़ा को आदेश दिया है कि 1 महीने के भीतर इन पांचों रिजॉट से सरकारी भूमि को अतिक्रमण को मुक्त कराएं.
नैनीताल हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने रिजॉट में जाने के लिये रामगंगा नदी में बनी सड़क को भी तुरंत सील करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सियों की संख्या बढ़ाने को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर विचार करने से फिलहाल मना कर दिया है.
कोर्ट ने एनटीसीए की हाई पावर कमेटी को आदेश दिया है कि वो जांच कर बताए कि कॉर्बेट पार्क में कितने वाहन जा सकते हैं. सुनवाई के बाद वन संरक्षक को आदेश दिया है कि जो भी वाद लम्बित हैं उनका निस्तारण 8 हफ्तों के भीतर करें.
बता दें कि वन्यजीव सुरक्षा व रिजॉट मालिकों द्वारा किये गये अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इसमें कोर्ट ने पूर्व में भी 40 के करीब रिजॉट द्वारा कब्जायी सरकारी, वन भूमि व नजूल भूमि से अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है.