कोरोना (कोविड -19) के अन्तर्गत 22मार्च से जारी सभी आदेशों को 3 मई तक बढ़ाया जाता है : डीएम, देहरादून
मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य ।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और कूड़ा फेंकने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही।
शराब, गुटका और तम्बाकू की दुकानें रहेगी बंद।
पाँच आदमियों से अधिक एक समूह में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो सकेंगे एकत्र।
आवश्यक सेवाओं एवं ई-कामर्स से जारी पास 3 मई तक वैध।
(देखिए देहरादून के जिला अधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव IAS के आदेश)