निजी स्कूलों की मनमानी पर हाई कोर्ट का सख्त आदेश, लगाई रोक
नैनीताल। उच्च न्यायलय उत्तराखंड ने आज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये प्रदेश के उन अभिभावको को बहुत बडी़ राहत दी है जिसको लेकर कमोवेश हर अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान था। ज्ञात हो कि इस आदेश से निजी स्कूलों के आगे घुटने टेक चुकी प्रदेश सरकार को झटका लगा है क्योंकि वह इनके आगे वेवस हो चूकी थी। याचिका कर्ता कुवँर जपेन्द्र सिंह की याचिका पर आज यह राहत भरा आदेश पारित हुआ हो। निजी स्कूल मालिकों द्वारा फीस के लिए अनुचित दवाव बनाने और तरह तरह के तरीके, मैसेज आदि भेज कर बिना पढा़ये ही फीस वसूलने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी जिस पर आज मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन की खंड पीठ ने यह फैसला देकर मनमानी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है साथ ही शिक्षा विभाग को भी आदेश दिया है कि वह कडा़ई से इस आदेश का अनुपालन कराये और उल्लघंन करने वाले स्कूलों के विरूद्ध कार्यवाही करे।