देश में 1 जून से 30 जून तक नई रियायतों के साथ बढ़ा लॉकडाउन : कई चरणों में ऐसे होगा अनलाॅक
(रोहित नंदन से साभार)
अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
चरण I: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी
चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी: गृह मंत्रालय।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा ।
8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च पाबंदियों के साथ खुलेंगे. मॉल, हॉटेल, रेस्टोरेंट खुलेंगे. सिनेमाघर और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन-5, रात 9 से सुबह 5 बजे तक बंदी रहेगी, 8 जून से धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे, 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे।
देश में रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा
वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।
फेज 3: आगे की स्थिति का आकलन करने के बाद तीसरे चरण में अंतरराष्ट्राय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल , जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क आदि शुरू होंगे
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