शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई

(गुंजन मेहरा)

नैनीताल। हाईकोर्ट ने मंगलवार को शेरवुड कॉलेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद से संबंधित मामले में सुनवाई की। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 28 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

मंगलवार को हुई सुनवाई में विद्यालय के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इसमें कहा है कि आगरा डायसिस ने गलत तरीके से कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया था। मामले में पहली याचिका में उन्हें पक्षकार बनाया गया, जबकि बाद में उन्हें हटा दिया गया।

जबकि वह पूरे मामले में स्वयं पीड़ित पक्षकार हैं। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कहा है कि आगरा डायसिस वर्तमान में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। संबंधित मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है। इसी प्रकरण से जुड़ी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने सभी पक्षकारो को सुनने के लिए 28 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार आगरा डायसिस ने बीती 21 अक्तूबर को शेरवुड कॉलेड के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू को वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर अंतरिम प्रधानाचार्य के रूप में पीटर धीरज एमनुअल की नियुक्ति कर दी है।

हाईकोर्ट से सुरक्षा देने की मांग पर हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। आगरा डायसिस प्रतिनिधियों की ओर से कहा गया है कि वे 9 दिसंबर को पुलिस सुरक्षा के साथ विद्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। इस पर आगरा डायसिस फिर कोर्ट आई है।

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