कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित पास बनवाने के लिए डीएम ने जारी किए आदेश

हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि प्रभावी कोरोना कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवाओ को संचालित करने के लिए सम्बन्धित (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) अधिकारियों द्वारा प्राधिकार पत्र (पास) को सम्बन्धित जारी किये जाएंगे। उन्होनेे बताया कि विवाह एंव सभी सामाजिक समारोहों के लिए पास सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी द्वारा जारी किये जायेगे। केन्द्र व राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियो के लिए पास अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जारी करेंगे। उन्होने बताया कि पौधा रोपण, वृक्षा रोपण, वनाग्नि रोकने तथा वन्य जीव सुरक्षा में लगे लोगो को पास सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, कृषि कार्यो, किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती संचालन के लिए पास मुख्य कृषि अधिकारी जबकि बागवानी एवं पशुपालन से सम्बद्ध लोगो को पास मुख्य उद्यान अधिकारी तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जारी करेगे। उन्होने बताया कि आकस्मिकता की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन करने वाले व्यक्तियों के लिए पास सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट अथवा थाना अध्यक्षों द्वारा जारी किये जायेगे। दैनिक विद्युत, नलकूप, जल आपूर्ति व संचार सुविधा के लिए सम्बन्धित लोगो को विभागीय अधिशासी अभियंता पास जारी करेगे तथा समस्त बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी के लोगो को सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों द्वारा पास जारी किये जायेगे।
गर्ब्याल ने बताया कि अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।आपातकालीन वाहन, आवश्यक सेवा के वाहन तथा मालवाहक वाहनों का आवागमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जाएगा। कवरेज के लिए पत्रकार अपने संस्थान या शासन द्वारा जारी परिचय पत्र का प्रयोग करेगे।

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