देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत आधिकारियों को दिए सख़्त गाइडलाइन बनाने के निर्देश, 4 मई से अगले 15 दिनों तक प्रदेश में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां !
सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में निम्न संशोधन होगा :- 1. वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध सब्जी की दुकानों को छोड़कर सबकुछ बंद !
2. मंडिया पुर्ण रूप से बन्द
3. पेट्रोल पंप सप्ताह में सिर्फ 2 दिन खुलेंगे वो भी सुबह 6 से 8 बजे तक !
4. एक जिले से दूसरे जिले में निजी परिवहन के साथ अब निजी बसे भी बंद !
5. रोडवेज बसे बंद होगी या नही यह निर्णय CM करेंगे !
6. राशन की दुकानें सिर्फ गली मोहल्ले और कॉलोनियों में ही खुलेगी मुख्य बाजार में नही !
7. रेस्टोरेंट से अब होम डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी !
8. आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय जो अभी 50% स्टॉफ के साथ खुलते थे अब 15% स्टॉफ के साथ ही खुलेंगे !
9. निजी कार्यालय पूर्णरूप से बन्द ही रहेंगे !
10. अब शराब की दुकानें भी पूर्णरूप से बन्द रहेगी !
11. मेडिकल एमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति बहार घूमता मिले तो 1000 की जगह अब 10000 का चालान और 15 दिन के लिए वाहन सीज !
12. बिना मास्क पाए जाने पर 500 की जगह 5000 का चालान !
13. विवाह समारोह में अब सिर्फ 21 व्यक्ति ही अनुमत अन्यथा 50000 का चालान
14. बैंको, फाइनान्स कंपनी, बीमा कंपनी में 30% स्टाफ के साथ 2 बजे तक कार्य !
गाइडलाइन के बाकी बिन्दु पूर्व की भांति यथावत रहेंगे !