कोविड नियमों को तार तार कर शराब बेचने पर दो दुकान संचालकों पर मुकदमा दर्ज – Polkhol

कोविड नियमों को तार तार कर शराब बेचने पर दो दुकान संचालकों पर मुकदमा दर्ज

नैनीताल। मुख्यालय में बीते दिन कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए हज़ारों की संख्या में डोलमार के पास शराब लेने के लिए लोगों की कतार लगी हुई थी। जहां पर किसी भी व्यक्ति में न तो कोरोना का भय दिखा औऱ न ही किसी ने कोविड के नियमों का पालन किया न ही समाजिक दूरी बनाई। अब पुलिस ने कोविड नियमो का उल्लंघन करने पर दो शराब विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बता दें कि मुख्यालय के समीपवर्ती डोलमार क्षेत्र में बीते सोमवार को कोरोना कर्फ़्यू पर सरकार द्वारा जरूरी सेवाओं के लिए एक बजे तक कि ढील दी गई थी। जिसका फायदा उठाते हुए सभी लोग आवश्यक वस्तुएं लेने बाजार पहुँच गए। वहीं डोलमर में शराब की दुकान खुलने से हज़ारों की संख्या में शराब प्रेमी डोलमार शराब की दुकान में पहुँच गए। जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ।

वही मंगलवार को पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए ज्योलिकोट चौकी इंचार्ज एसआई जोगा सिंह की तहरीर पर देशी शराब विक्रेता मुखानी हल्द्वानी निवासी जीवन सिंह बिष्ट व अंग्रेजी शराब विक्रेता चंपानाला अल्मोड़ा निवासी राज किरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 3/4 महामारी अधिनियम व 51ख आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

तल्लीताल एसओ विजय मेहता ने बताया कि कोविड-19 का उल्लंघन करने पर दोनों दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *