लखनऊ उत्तर प्रदेश में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे दूसरे राज्यों के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भी कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने या आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने बुधवार को इस बारे में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। अपने निर्देश में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया या लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पासबुक या नियोक्ता की ओर से जारी प्रमाण पत्र आदि दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से बीती सात मई को निर्देश जारी किए गए थे जिसमे 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए आधार कार्ड को जरूरी बताया गया था।
बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का एक भी नागरिक कोविड टीका कवर से वंचित न हो। इसके लिए विशेष प्रबंध किया जाना जरूरी है। निरक्षर, दिव्यांग, निराश्रित या अन्य जरूरतमंद लोगों का टीकाकरण कराने के लिए कामन सर्विस सेंटर पर टीकाकरण पंजीयन की सुविधा देना सुविधाजनक होगा। इस संबंध में व्यवस्था कर ली जाए। पंजीयन के लिए सीएससी पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया प्रदेश में सुचारु रूप से चल रही है। 45 वर्ष से अधिक और 18-44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड सुरक्षा कवर प्रदान करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब तक 1,11,63,988 लोगों को पहली डोज और 29,35,607 लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। इस तरह 01 करोड़ 40 लाख 99 हजार 95 कोविड वैक्सीन एडमिनिस्टर हुए हैं। प्रदेश के 18 जिलों में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के 2,16,897 लोगों ने टीका-कवर प्राप्त कर लिया है, इनमें 49,744 लोग बीते 24 घंटों में वैक्सीनेट हुए हैं।